श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जांजगीर-चांपा में मदिरा विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए ‘शुष्क दिवस’ के कड़े आदेश
जांजगीर -छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, यानी ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी’ के पावन पर्व को पूर्ण शुचिता, गरिमा और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जन्मेजय महोबे द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आगामी 04 सितम्बर को पूरे जिले में पूर्णतः ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। शासन के आदेश क्रमांक File No. GENCOR-3405/1/2026-EXCISE, दिनांक 02.09.2026 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय ने जनभावनाओं और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा निर्णय लिया है
अत्यंत कड़े और विस्तृत प्रतिबंध –
कलेक्टर जन्मेजय महोबे द्वारा जारी आदेश स्पष्ट और अत्यंत कड़ा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। आदेश के तहत निम्नलिखित व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं:
समस्त मदिरा दुकानों की पूर्ण बंदी: जिला जांजगीर-चांपा के क्षेत्राधिकार में आने वाली समस्त मदिरा दुकानें दिनांक 04.09.2026 को पूर्णतः बंद रहेंगी।
दुकानों की श्रेणियां: प्रतिबंध के दायरे में देसी मदिरा सी.एस.-2 (घघ), देसी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट), और यहाँ तक कि प्रीमियम शॉप्स को भी अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अहाता और मद्य भाण्डागार पर ताले: मदिरा दुकानों के साथ-साथ, अहाता अनुज्ञप्त सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ.एल. 1 (ख- कम्पोजिट अहाता) भी बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, जांजगीर स्थित मुख्य मद्य भाण्डागार को भी सील रखा जाएगा।
परिवहन और संव्यवहार पर पूर्ण रोक: आदेश स्पष्ट करता है कि “उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।” इसका तात्पर्य है कि न केवल दुकानों से बिक्री, बल्कि मदिरा के परिवहन और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लेन-देन पर भी पूर्ण रोक होगी।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला कलेक्टर ने अपने आदेश के अंत में स्पष्ट रूप से लिखा है, “उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे, आबकारी विभाग के अधिकारियों और पुलिस बल को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश के पालन के लिए विशेष पेट्रोलिंग करें। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्माष्टमी के पवित्र पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अनचाही घटना न हो और भक्तगण शांति और भक्ति भाव के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना सकें।
आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, आबकारी उपायुक्त, और सभी संबंधित थाना प्रभारियों को प्रेषित कर दी गई है।













